छत्तीसगढ़
पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़/ दुर्ग/
सी. ओ./ रायपुर 17/2002 . "
.
" बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गज़ट/38 सि . से ..
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. "
सामान
छत्तीसगढ़ राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
मांक 11 ]
रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 18 मार्च 2005 - फाल्गुन 27 , शक 1926
-
विषय - सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 )
सूचनाएं .
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और
अधिसूचनाएं, ( 6 )निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के
( 7 ) लोक - भाषां परिशिष्ट .
प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 )
अध्यादेश , ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
अधिनियम, ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम .
:
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2005 .
क्रमांक ई- 1-2/2005 /एक/ 2. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20-1-2005 जिसके द्वारा श्री सत्यजीत ठाकुर भा . प्र. से .
( यू. पी . 1985 ) को सदस्य, राजस्व मंडल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया गया है, उक्त आदेश में संशोधन करते हुये श्री सत्यजीत ठाकुर .
को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक श्रमायुक्त तथा पदेन सचिव, श्रम विभाग पदस्थ किया जाता है.
333
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -- 2005 .
334
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
2 .
श्री बी . पी . एस. नेताम , भा . प्र. से. ( 1996 ) सचिव , माध्यमिक शिक्षा मण्डल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप
से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छ . ग. पाठ्य पुस्तक निगम का प्रभार भी सौंपा जाता है .
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
ए. के . विजयवर्गीय , मुख्य सचिव.
---
विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2005
फा . क्र . 1669 / डी -528/21 - ब/ छ.ग./ 05.- राज्य शासन , एतद्द्वारा , छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 ( क्रमांक 29
1983 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए दिनांक 1 मार्च, 2005 से छत्तीसगढ़ राज्य माध्यस्थम अधिकरण का गठन क
है , जिसका मुख्यालय रायपुर होगा.
Raipur, the 1st March 2005
f. No. 1669/D- 528/XXI-B/ C.G./05. — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Chhattisgarh
Madhyashtam Adhikaran Adhiniyam, 1983 ( No. 29 of 1983), the State Government hereby constitute and Arbitration
Tribunal with its Headquarter at Raipur w.e.f. 1st March, 2005.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी . पी . शर्मा, प्रमुख सचिव ..
.
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग
दुर्ग, दिनांक 18 अक्टूबर 2004
क्रमांक 1683/ ले. पा./भू - अर्जन /2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णि
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना
अंतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उ
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है
-
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोज
जिला
तहसील
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) .
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में ) . प्राधिकृत अधिकारी
( 4 )
( 5 ) .
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
( 1 )
( 2 )
( 3 ).
( 6 ).
दुर्ग
दुर्ग
2.21
कोलिहापुरी
• प. ह. नं . 18
कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल
संसाधन संभाग, दुर्ग:
पिसेगांव उद्वहन सिंचाई
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है .
।
335
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
दुर्ग, दिनांक 18 अक्टूबर 2004
क्रमांक 1686/ ले. पा./ भू -अर्जन / 2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .
अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :
सार्वजनिक प्रयोजन
भूमि का वर्णन
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
लगभग क्षेत्रफल
के द्वारा
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी
( 4 )
( 5 )
का वर्णन
जिला
तंहसील
नगर/ ग्राम
( 6 )
( 1 )
( 2 )
( 3 )
दुर्ग
धमधा
2.94
डंगनिया
कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल
संसाधन संभाग, दुर्ग.
टेंगना नाला व्यपवर्तन की
डूबान .
.
प . ह .
नं .6
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता हैं
दुर्ग, दिनांक 18 अक्टूबर 2004
क्रमांक 1689/ ले. पा./ भू - अर्जन / 2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :
सार्वजनिक प्रयोजन
भूमि का वर्णन
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी
( 4 )
( 5 )
के द्वारा
का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
( 6 )
( 1 )
( 2 )
( 3 )
टेंगना नाला व्यपवर्तन
धमधा
0.66
दुर्ग
सिरनाभाठा
प. ह . नं . 6
कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल
संसाधन संभाग, दुर्ग .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.
ल- ----- --
- :
336
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
दुर्ग, दिनांक 18 अक्टूबर 2004
क्रमांक 1692/ ले. पा ./ भू - अर्जन/ 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4).में वर्णित
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा .
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में )
( 4 )
( 1 )
प्राधिकृत अधिकारी
( 5 )
( 2 )
( 3 )
( 6 )
दुर्ग
धमधा
0.47
दारगांव
प. ह. नं . 31
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण,
सेतु निर्माण रायपुर संभाग.
शिवनाथ पुल एवं पहुंच मार्ग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.
दुर्ग, दिनांक 18 अक्टूबर 2004
क्रमांक 1695/ ले. पा./ भू - अर्जन / 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
( एकड़ में )
( 4 )
( 1 )
प्राधिकृत अधिकारी
( 5 )
( 2 )
( 3 )
( 6 )
दुर्ग
धमधा
3.29
गाडाडीह
प. ह. नं. 21
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
कार्यपालन यंत्री, परियोजना
क्रियान्वयन इकाई , प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क योजना , जिला - दुर्ग .
के तहत .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
337
दुर्ग, दिनांक 18 अक्टूबर 2004
क्रमांक 1701 / ले . पा ./ भू - अर्जन / 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : --
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 को उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में )
( 4 )
प्राधिकृत अधिकारी
( 5 )
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 6 )
दुर्ग
दुर्ग
1.96
पीसेगांव
प . ह. नं . 18
कार्यपालन यंत्री, तान्दुला जल
संसाधन संभाग , दुर्ग.
पीसेगांव उद्वहन सिचाई
योजना.
भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.
दुर्ग , दिनांक 18 अक्टूबर 2004
क्रमांक 1704/ ले. पा./ भू - अर्जन /2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित
भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :
:
-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
के द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी
( 5 )
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में )
( 4 )
का वर्णन
( 1 )
( 2 ) .
( 3 )
( 6 )
दुर्ग
धमधा
0.30
पेन्ड्री
प. ह. नं.5
अनुविभागीय अधिकारी, लोक
निर्माण विभाग, सेतु निर्माण उप
शिवनाथ नदी पुल एवं पहुंच
मार्ग .
संभाग , रायपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.
.
338
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
दुर्ग , दिनांक 18 अक्टूबर 2004
क्रमांक 1707/ ले. पा./ भू - अर्जन / 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :
--
भूमि का वर्णन
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
लंगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी
( 4 )
( 5 )
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 6 )
दुर्ग
दुर्ग
1.661
उरला
प. ह. नं . 17
कार्यपालन यंत्री, तान्दुला जल
संसाधन, दुर्ग :
उद्वहन सिंचाई योजना
,
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.
दुर्ग, दिनांक 29 अक्टूबर 2004
क्रमांक 1744/ ले. पा./ भू - अर्जन / 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है
:
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी
( 4 )
(65 )
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
( 2 )
( 3 )
( 6 )
( 1 )
दुर्ग
धमधा
5.87
घोटवानी
प. ह . नं . 15
कार्यपालन अभियंता, तान्दुला
जल संसाधन संभाग, दुर्ग.
आमनेर मोतीनाला व्यपवर्तन
के मुख्य नहर में भूमि का
अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.
339
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2005
दुर्ग, दिनांक 29 अक्टूबर 2004
क्रमांक 1741/ ले. पा ./ भू - अर्जन / 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) को धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :
भूमि का वर्णन
अनुसूची
धारा 4 को उपधारा ( 2 )
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी
( 4 )
.. ( 5 ) .
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 6 )
दुर्ग
धमधा
1.11 .
घोठा
प . ह. नं. 13
कार्यपालन अभियंता, तांदुला
जल संसाधन संभाग , दुर्ग .
आमनेर मोतीनाला व्यपवर्तन में
नहर में भूमि का अर्जन.
.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.
दुर्ग, दिनांक 29 अक्टूबर 2004
क्रमांक 1747/ ले. पा./ भू - अर्जन /2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894. (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृतं करता है
.
.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में )
( 4 )
प्राधिकृत अधिकारी
( 5 )
( 1 )
( 2 )
• ( 3 )
( 6 )
दुर्ग
धमधा
1.16
भाठाकोकड़ी
प. ह. नं . 15
कार्यपालन अभियंता, तान्दुला
जल संसाधन संभाग , दुर्ग.
आमनेर मोतीनाला व्यपवर्तन
को नहर में भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.
340
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
दुर्ग, दिनांक 29 अक्टूबर 2004
क्रमांक 1750/ ले. पा ./ भू - अर्जन /2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ).
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में )
( 4 )
( 1 )
( 2 )
प्राधिकृत अधिकारी
( 5 )
( 3)
( 6 )
दुर्ग
धमधा
1
4.27
राजपुर
प. ह . नं . 3
कार्यपालन अभियंता , तांदुला
जल संसाधन संभाग , दुर्ग.
राजपुर जलाशय के नहर
निर्माण कार्य हेतु भूमि का
अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.
दुर्ग, दिनांक 29 अक्टूबर 2004
क्रमांक 1753/ ले. पा./ भू - अर्जन/2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है.कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
अत : भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :
+
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन
-
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में )
( 4 )
प्राधिकृत अधिकारी
( 5 )
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 6 )
दुर्ग
धमधा
6.87
खैरझिटी
प. ह . नं. 15
कार्यपालन अभियंता, तान्दुला
जल संसाधन संभाग , दुर्ग.
आमनेर मोतीनाला व्यपवर्तन
के नहर में भूमि का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव,
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
341
कार्यालय, कलेक्टर , जिला जांजगीर - चांपा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग
जांजगीर - चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004
प्रकरण क्रमांक 89 / अ -82/2003-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार
इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन
भूमि का वर्णन
नगर/ ग्राम
जिला
तहसील
के द्वारा
का वर्णन
.
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में )
( 4 )
प्राधिकृत अधिकारी
( 5 )
( 1 )
( 2 )
.
( 3 )
( 6 )
जांजगीर - चांपा
जैजैपुर
0.743
महुआडीह सब माइनर
जैजैपुर
प . ह. नं .14
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो
नहर संभाग क्र . 3. सक्ती.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
जांजगीर - चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004
प्रकरण क्रमांक 143/ अ -82/2003-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) मैं उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार
इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन
अनुसूची
धारा 4 को उपधारा ( 2 ) .
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी
( 4 )
( 5 )
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 6 )
जांजगीर - चांपा
मालखरौदा
0.476
भडोरा माइनर ।
भडोरा
प. ह. नं . 14
कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता
बांगो नहर संभाग क्र . 4 , डभरा .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
342
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
जांजगीर - चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004
-
प्रकरण क्रमांक 268 / अ -82/2003-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार
इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में
का वर्णन
( 1 )
प्राधिकृत अधिकारी
( 5 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 6 )
जांजगीर - चांपा मालखरौदा
0.189
चरौदी सब माइनर
बन्दोरा
प . ह. नं . 08
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता
बांगो नहर संभाग क्र . 4, डभरा.
-
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
जांजगीर - चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004
प्रकरण क्रमांक 269/ अ -82/ 2003-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के.खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित
भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1), के उपबन्धों के अनुसार
इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं
-
..
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में )
( 4 )
( 1 )
प्राधिकृत अधिकारी
( 5 )
( 2 )
( 3 )
( 6 )
जांजगीर - चांपा मालखरौदा
0.290
करिगांव माइनर
करिगांव
प . ह. नं . 07
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता
बांगो नहर संभाग क्र . 4 , डभरा.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
.
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
343
जांजगीर - चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004
प्रकरण क्रमांक 270 / अ-82 /2003-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार
इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा .17
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं
.
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी
( 4 )
( 5 )
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
( 1)
( 2 )
( 3 )
( 6 )
जांजगीर - चांपा मालखरौदा
0.263
करिगांव ब्रांच माइनर 2
करिगांव
प. ह. नं.6
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता
हसदेव बांगो क्र . 4, डंभरा.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
जांजगीर - चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004
)
प्रकरण क्रमांक 271/ अ-82/ 2003-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित
भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
अत: भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार
इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में )
प्राधिकृत अधिकारी
( 5 )
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4)
( 6 )
जांजगीर - चांपा मालखरौदा
0.318
कटारी माइनर
बुन्देली
प. ह . नं . 08
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता
हसंदेव. बांगो परि. नहर संभाग
क्र .4, डभरा.
१
-
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
.
344
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
जांजगीर- चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004
प्रकरण क्रमांक 277 / अ -82 /2003-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित
भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा-4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार
इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में )
( 4 )
प्राधिकृत अधिकारी
( 5 )
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 6 )
कटारी माइनर 1 .
जांजगीर - चांपा मालखरौदा बुन्देली
0.133 कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता
प. ह . नं . 08
28
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
जांजगीर - चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004
प्रकरण क्रमांक 679/ अ -82/ 2002-03.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
अत: भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार
इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
तहसील
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
लगभग क्षेत्रफल
के द्वारा
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी
( 4 )
( 5 )
नगर/ ग्राम
का वर्णन
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 6 )
जांजगीर - चांपा
जैजैपुर
1.771
चोरभट्टी
प. ह. नं . 15
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता
बांगो नहर संभाग क्र . 3, सक्ती.
मुक्ता उप वितरक नहर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना , सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
।
-
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
345
जांजगीर - चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004
प्रकरण क्रमांक 691/ अ -82/ 2002-03.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित
भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार
इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
तहसील
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी
( 4 )
( 5 )
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 6 )
--
जांजगीर - चांपा
जैजैपुर
0.461
कंचदा उप वितरक नहर
हरदीडीह
प. ह. नं . 20
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता
बांगो नहर संभाग क्र . 3, सक्ती .
माइनर-2 R
.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
जांजगीर - चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004
क्रमांक क / भू - अर्जन . -- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची
के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम,
1894. ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध
में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम
की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध
उसके संबंध में लागू होते हैं :
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी
( 4 )
( 5 )
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 6 )
जांजगीर - चांपा
जैजैपुर
0.492
बोडसरा
प, ह . नं . 13
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता
बांगो नहर संभाग क्र . 3, सक्ती .
कंचदा उप वितरक नहर
माइनर-2 R.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
बी . एल. तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव.
346
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
कार्यालय, कलेक्टर , जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग
दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 सितम्बर 2004
क्रमांक 8738 / क/ भू - अर्जन / अ -82 /2003-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम
की धारा 5- ( अ ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) के उपबंध
उसके संबंध लागू होते हैं :
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
cioriva
लाल
के द्वारा
का वर्णन
हेक्टेयर में )
L
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
दंतेवाड़ा
टेकनार
6.30
दक्षिण बस्तर
दन्तेवाड़ा.
प्राकृiiii....
( 5 )
( 6 )
कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन कारली , भैरमबंद एवं आंवरा
संभाग , दक्षिण बस्तर संभाग , भाटा माइनर निर्माण हेतु.
दन्तेवाड़ा.
4 .
दन्तेवाड़ा, दिनांक 3 दिसम्बर 2004
"
क्रमांक 6855 / भू - अर्जन / अ - 82.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत:
भू - अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम
की धारा 5- ( अ ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध
उसके संबंध लागू होते हैं
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
( एकड़ में )
( 4 )
( 1 )
प्राधिकृत अधिकारी
( 5 )
( 2 )
( 3 )
( 6 )
दक्षिण बस्तर भोपालपटनम गोटाईगुड़ा
दन्तेवाड़ा
0.69
कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग
संभाग , जगदलपुर .
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक -202
के निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
347
दन्तेवाड़ा , दिनांक 3 दिसम्बर 2004
क्रमांक 6856 / भू- अर्जन / अ -82.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि
को अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः
भू - अर्जन अधिनियम , 1984 (क्रमांक 1 पन् 1894 ) को धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम ,
की धारा 5- ( अ ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध
उसके संबंध लागू होते हैं
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
( एकड़ में )
( 4 )
प्राधिकृत अधिकारी
( 5 )
( 1 )
( 2 )
( 3 )
भद्राकाली
दक्षिण बस्तर भोपालपटनम
दंतेवाड़ा
1.39
( 6 )
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक -202
के निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग
संभाग , जगदलपुर .
1
दन्तेवाड़ा , दिनांक 17 दिसम्बर 2004
क्रमांक 9098 / क/ भू - अर्जन / अ -82 /2004-0s.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामनेदियेगयेसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावम
है . अत: भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों
को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम
की धारा 5- ( अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) के उपबंध
उसके संबंध लागू होते हैं :
:
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
तहसील
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में )
प्राधिकृत अधिकारी
( 4 )
( 5 )
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 6 ) .
दंतेवाड़ा
गुमियापाल
0.35
दक्षिण बस्तर
दन्तेवाड़ा.
कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण
विभाग ( भ./ स. ), दक्षिण बस्तर ,
दंतेवाड़ा.
कॉरीडोर मार्गनिर्माण ग्राम
गुमियापाल.
348
.
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
दन्तेवाड़ा , दिनांक 17 दिसम्बर 2004
क्रमांक 9099 / क/ भू - अर्जन/ अ -82/ 2004-05.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना
है. अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों
को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम
की धारा 5- ( अ ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध
उसके संबंध लागू होते हैं :
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में )
( 4 )
...
( 1.) .
( 2 ) ...
- ( 3 ) .
प्राधिकृत अधिकारी
( 5 )
( 6)
:
!
दंतेवाड़ा
जावंगा
3.01.
दक्षिण बस्तर
दन्तेवाड़ा.
मेजर/ कमान अधिकारी, सीमा
सड़क संगठन , 108 आर. सीसी
केम्प, कारली.
राष्ट्रीय राजमार्ग क्र . 16 क
चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण
ग्राम - जावंगा.
-
दन्तेवाड़ा, दिनांक 21 दिसम्बर 2004
क्रमांक 10066/ क/ भू - अर्जन / अ -82 / 2004-05.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4)
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना .
है . अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों
को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम
की धारा 5- ( अ ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) के उपबंध
उसके संबंध लागू होते हैं :
.
२
-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
अनुसूची
धारा 4- की उपधारा ( 2 ) ,
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में )
प्राधिकृत अधिकारी
. ( 5 )
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
के द्वारा
-
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 6 )
दंतेवाड़ा
कारली
दक्षिण बस्तर
दन्तेवाड़ा.
2.53
मेजर , कमान अधिकारी, सीमा
सड़क संगठन , हीरक प्रो . केम्प
, कारली.
राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ी
करण एवं सुदृढ़ीकरण.
भाग 1 ] .
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
349
दन्तेवाड़ा, दिनांक 21 दिसम्बर 2004
.
क्रमांक 10069/ क/ भू - अर्जन / अ -82 /2004-05.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों
को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम
की धारा 5- ( अ ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) के उपबंध
उसके संबंध लागू होते हैं
अनुसूची
.
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम .
के द्वारा
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में )
( 4 )
प्राधिकृत अधिकारी
( 5 )
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 6 )
दंतेवाड़ा
दक्षिण बस्तर
दन्तेवाडा.
बड़ेसुरोखी
1.25
मेजर , कमान अधिकारी, सीमा
सड़क संगठन, हीरक परि . केम्प ,
कारली.
राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ी
करण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.
दन्तेवाड़ा, दिनांक 21 दिसम्बर 2004
क्रमांक 10070/ क / भू - अर्जन / अ -82 / 2003-04.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 )
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों
को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम
की धारा 5- ( अ ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध
उसक संबंध लागू होते हैं
:
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में )
( 4 )
प्राधिकृत अधिकारी
( 5 )
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 6 )
दंतेवाड़ा
बांगापाल
1.27
दक्षिण बस्तर
दन्तेवाड़ा.
मेजर/ कमान अधिकारी , सीमा
सड़क संगठन, केम्प कारली
( गीदम ).
राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ी
करण एवं सुदृढ़ीकरण .
***
350
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
दन्तेवाड़ा, दिनांक 21 दिसम्बर 2004
क्रमांक 10073 / क/ भू - अर्जन / अ -82 / 2004-05: - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों
को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त
धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम
की धारा 5- ( अ ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) के उपबंध
उसके संबंध लागू होते हैं
..
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन ,
_____...
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
के द्वारा
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में )
( 4 )
( 1 )
( 2 )
प्राधिकृत अधिकारी
( 5 )
( 3 )
( 6 )
दक्षिण बस्तर
दंतेवाड़ा
बड़ेतुमनार
3.68
राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौडो-.
मेजर, कमान अधिकारी, सीमा ,
सड़क संगठन, कारला:
करण एव सुदृढ़ाकरण .
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के . आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव.
खसरा नम्बर
कार्यालय ; कलेक्टर , जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ,,
राजस्व विभाग
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1 ) .
81
दुर्ग , दिनांक 21 जुलाई 2004
0.11
82
0.10
0.02
83
94
0.62
95/2
0.01
क्रमांक 358/ अ -82/ भू - अर्जन/2004. - चूंकि राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता. है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
84/2 .
0.09
7
86/1
0.13 ..
0:13
85/2 .
ราย
7. "
0.01
अनुसूची.
: 109/3
0.01 .
72
0.04
142
0.03
141
:: 0.07
17
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ).जिला - दुर्ग
( ख ) तहसील - बेमेतरा
( ग) नगर/ ग्राम -तिलईकुड़ा, प. ह. नं. 28
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.76 हेक्टेयर
140
0.06
132/3
0.01
137/3
0.01
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
351
( 1 )
( 2 )
दुर्ग, दिनांक 15 अक्टूबर 2004
133
0.11
134/1
0.03
134/2
0.13
क्रमांक 675/ अ -82 / भू- अर्जन /2004.- चूंकि राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक
3 सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
137/1
0.04
योग
1.76
अनुसूची
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - हथमुड़ी व्यपवर्तन
योजना के मुख्य नहर के अंतर्गत तिलईकुड़ा माइनर निर्माण,
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है .
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - दुर्ग
( ख ) तहसील - धमधा
( ग ) नगर/ ग्राम - पथरिया, प. ह. नं . 29
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.09 हेक्टेयर
दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2004
खसरा नम्बर
रकबा
( हेक्टेयर में ) .
( 1 ) .
( 2 )
क्रमांक 666 / अ -82/ भू - अर्जन /2004. -चूंकि राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में
वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
02
0.09
.......
योग
0.09
अनुसूची
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -शिवनाथ नदी
सेतु पहुंच मार्गनिर्माण हेतुं.
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - दुर्ग
( ख ) तहसील - दुर्ग
( ग ). नगर/ ग्राम - चंगोरी, प. ह. नं. 21
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.17 हेक्टेयर
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ), दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता
खसरा नम्बर
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव ,
( 1 )
कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग
302/2
0.01
373
0.08
382
0.08
महासमुन्द, दिनांक .21 जुलाई 2004
योग
0.17
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - अंजोरा - चंगोरी
मार्ग पर चंगोरी नाला सेतु निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु.
क्रमांक 275/ क/ 47/ 8/82/ अ.वि.अ. / भू - अर्जन/ 2002-03 .-- चूंकि
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची
के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू - अर्जन
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके
द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए
आवश्यकता है
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
• ( राजस्व ), दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता
है .
:
352
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
अनुसूची
( 1 )
( 2 )
191/1
0.10
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - महासमुन्द
( ख ) तहसील - महासमुन्द
( ग ) नगर/ ग्राम - कछारडीह , प . ह. नं . 12
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.45 हेक्टेयर
220
0.15
232/2
0.03
0.02
232/3
0.11
खसरा नम्बर
0.02
232/3
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
0.10
( i )
0.02
0.01
83
0.061
175
0.04
0.01
0.02
176
200/2
84
0.21
0.03
109
0.05
0.01
0.01
113
0.07
114
0.09 .
योग
0.011
30
2.45
116
0.04
117/3
0.08
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - कछार
डोह जलाशय के बायीं पट नहर निर्माण हेतु.
128
0.06
0.16-
129/3
.
0.03
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
एवं भू - अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा
सकता है .
0.01
177
0.06
+
.173
0.08
178
0.06 ।
0.02
173
0.09
महासमुन्द, दिनांक 11 अगस्त 2004
178
0.07
182
0.01
179
0.071
0.03
क्रमांक 318/ क/07/ 8/ 82/ अ.वि.अ. / भू - अर्जन / 2003-04. ~~ चूंकि
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची
के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके
द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए
आवश्यकता है
0.00
215
0.03
0.01 .
܀܀
183
0.07
0.04
0.03
अनुसूची
0.031
191/11
0.12
192
0.02
364/626
0.01
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - महासमुन्द
( ख ) तहसील - महासमुन्द
( ग ) नगर / ग्राम - धरमपुर, प. ह. नं . 116
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.00 हेक्टेयर
264/626
0.02
0.01
0.01 !
+
.
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
* 353
खसरा नम्बर
खसरा नम्बर
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1 )
( 1 )
432
0.01
06
1.38
418
0.02
0.06
419
420
113
7/1
02
76
0.02
0.03
427/2
425
19 .
।
0.01
20
411
0.20
69
426/1
0.12
136 .
387
0.08
144
70
0.04
21
72
0.09
68
69
0.03
70
59
0.02
0.10
0.34
0.14
0.41
0.36
0.30
0.30
0.09
0.08
0.53
0.34
0.43
0.30
0.25
0.30
0.19
0.46
-0.05
0.05
0.13
0.08
0.17
0.19
0.05
35
.0.05
305
72
34
0.02
105
24
.
0.20
106
योग
16
1.00
112
298
138
.
143
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- धरमपुर
जलाशय योजना के अंतर्गत बायीं तट नहर निर्माण हेतु.
114
140
135
139
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
एवं भू - अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा
सकता है .
67/30
137 -
0.56
0.05
0.11
0.08
महासमुन्द, दिनांक 31 अगस्त 2004
0.08
0.49
142
145
49/5
49/3, 51/2
28/3
4/1
51/1
14/ 2 ख
क्रमांक 334/ अ.वि.अ./ भू - अर्जन /22 - / 82 सन् 2003-04.- चूंकि
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची
के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए . आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन
अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 ( 1 ) के अंतर्गत
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के
लिए आवश्यकता है :
1.14
0.16
0.21
0.10
5
0.16
6
0.02
योग
10.18.
अनुसूची
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सिरको
जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु .
£
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - महासमुन्द
( ख ) तहसील - महासमुन्द
( ग ) नगर/ ग्राम - नवागांव , प. ह. नं. 42
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -10.18 हेक्टेयर
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
एवं भू - अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा
सकता है .
- ., . ,
354
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
महासमुन्द, दिनांक 16 सितम्बर 2004
अनुसूची
क्रमांक 358/ अ.वि.अ./ भू - अर्जन/ 20 - /82 सन् 2003-04.- चूंकि
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची
के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन
अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 ( 1 ) के अंतर्गत
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के
लिए आवश्यकता है :
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- महासमुन्द
( ख ) तहसील - महासमुन्द
( ग ) नगर/ ग्राम - बनियातोरा , प. ह. नं . 113/60
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.08 हेक्टेयर
--
:
खसरा नम्बर
अनुसूची
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1)
249
0.02
250
0.16
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - महासमुन्द
( ख ) तहसील - महासमुन्द
( ग ) नगर/ ग्राम - पेण्ड्रावन , प. ह . नं. 42
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.04 हेक्टेयर .
278
0.06
26.1
0.03
262
0.06
263
0.06
खसरा नम्बर
264
0.01
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 ) .
265
0.19
( 1 )
271
0.03
281
0.12
1352
0.63
272
0.01 .
1343
0.20
1344
0.21
96
0.48
।
273
0.14
योग
3
1.04
279
0.01
136
0.01
.
283
0.06
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - सिरको
जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.
04
0.03
293
0.01
0.01
284
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
एवं भू - अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा
सकता है .
03
0.05
97
0.02
292/1
0.02
286
0.03
महासमुन्द, दिनांक 16 सितम्बर 2004
• 2/1
0.04
287
0.03
144
0.05
143
0.03
142
क्रमांक 359 / अ.वि.अ. /भू - अर्जन /11-8/82 सन् 2003-04: -- चूंकि
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची
के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन
अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 ( 1 ) के अंतर्गत
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के
लिए आवश्यकता है :
0.02
0.08
138
43
0.06
2/2
0.04
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
.
355
( 1 )
( 2 )
• ( 2 )
( 1 )
415 -
0.06
270
0.07
409
0.02
277
0.02
0.01
418
139
0.01
424 .
0.06
130
0.01
410
0.01
योग
422
35
2.08
0.03
0.01
70
72
0.03
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - अपर
जोंक परियोजना के माइनर क्र . 4 के निर्माण हेतु.
417 .
0.05
423
0.09 .
425
0.05
66
0.05
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
एवं भू - अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा
सकता है.
426
0.01
325
0.22
112
0.06
111
0.03
महासमुन्द, दिनांक 16 सितम्बर 2004
110
..
0.09
0.03 .
51
0.01
106
107
0.01
क्रमांक 360/ अ.वि.अ. / भू - अर्जन/ 10 - / 82 सन् 2003-04.- चूंकि
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची
के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन
अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 ( 1 ) के अंतर्गत
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के
लिए आवश्यकता है :
52
0.05
79
0.03
126
0.03
।
74
0.01
30
.0.05
अनुसूची
.
69
0.05
37
0.22
67
0.02
50
0.01
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - महासमुन्द
( ख ) तहसील - महासमुन्द
( ग ) नगर/ ग्राम - राटापाली , प. ह. नं. 112/59
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.77 हेक्टेयर
60
0.04
59
0.06
58
0.07
71
0.02
खसरा नम्बर
73
0.02
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1 )
योग
39
1.77
414
0.07
0.04
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - अपर
जोंक परियोजना के माइनर क्र . 5 के निर्माण हेतु.
416
402
0.01
108
0.02
413
0:02 . ,
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
एवं भू - अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा
सकता है .
.
-
.
-
356
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
महासमुन्द, दिनांक 16 सितम्बर 2004
महासमुन्द, दिनांक 2 दिसम्बर 2004
क्रमांक 362/ अ.वि.अ. / भू - अर्जन /13- अ/ 82 सन् 2003-04.-- चूंकि
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची
के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू - अर्जन
अधिनियम , 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 ( 1 ) के अंतर्गत
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के .
लिए आवश्यकता है :
क्रमांक 452 / भू - अर्जन/ अ.वि.अ. / 51- / 82 सन् 2003-04.- चूंकि
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची
के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन
अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 ( 1 ) के अंतर्गत
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के
लिए आवश्यकता है :
अनुसूची
अनुसूची
-
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - महासमुन्द
( ख ) तहसील - महासमुन्द
( ग ) नगर/ग्राम - पण्डरीपानी, प. ह. नं. 113/60
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.98 हेक्टेयर
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - महासमुन्द .
( ख ) तहसील - महासमुन्द
( ग ) नगर / ग्राम - नांदगांव , प. ह . नं . 144
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -48.45 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
खसरा नम्बर
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1 )
( 1 )
माइनर नं . - 4
2998
0.30
2638
0.02
459
0.13
2644
0.02
635 .
0.07
2646/1.
0.07
634
0.18 .
3030
0.27
629
0.11
2854
0.08
456
0.01
2943
0.08
2939
0.09
माइनर नं. - 5
2840
0.05
3022
0.18
141
0.19
3025
0.04
152
0.13
2813
0.04
.
149
0.01
2848
.0.17
.151
0.09
2657
0.24
153
0.06
2824
0.05
2830
"
0.09
योग
10
0.98
2821
0.07
2823
0.11
2941
0.04
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - अपर
जोंक परियोजना के माइनर क्र . 4 एवं 5 के निर्माण हेतु.
2845
0.13
2861
0.18
2805
0.07
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
एवं भू - अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा
सकता है .
3114
0.14
.
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
357
.
( 1 )
( 2 )
( 1 )
( 2 )
3021
0.07
2829
0.07
2851
0.29
3027
0.27
2852
0.08
2826
-0.02
2938
.0.16
2825
0.06
2859
0.12
2828
0.26
2808
0.06
2837
0.04
2807
0.05
2856
0.14
2844
0.09 ,
2652
0.03
2855
0.10
2831
0.09
2634
0.10
2850
0.34
2997/2
0.17
2811
0.09
2836
0.22
2815
0.13
2806
0.08
2857
0.12
2627
0.05
2858
0.16
2629
0.05
2843
0.13
2800
0.07
2803
0.04
2812
0.07
2645
0.05
2839
0.10
2653
0.05 .
2838
0.04
2804
0.09
3113
0.20
2847
0.02
3117
0.69
2818
0.18
2817
0.04
2606
0.40
2942
0.04
2628
0.15
2997/1
0.18
2630
0.15
2815
0.05
2651
0.03
2841
0.08
2646/2
0.01
2842
0.03
2999
0.12
2846
0.11
3111
0.40
3024
0.05
0.19
2940
0.27
3116
0.21
3000
0.25
2827
0.05
3026
0.04
2834
0.12
0.08
2853
0.08
3031
2860
0.03
2631
0.07
2802
0.02
3010
0.29
0.12
3023
0.05 .
3011
2822
0.13
151
4.55
2809
0.07
2637
2.00
2814
0.04
2789
1361
2816
0.25
2820
0.10
2849
0.13
2785
0.59
2864
0.06
2786
6.63
2801
0.03
2
7.78
358
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
.
( 1 )
( 2 )
( 1 )
( 2 )
146
1.00
• 572
0.22
658
0.12
योग
, 109
48.45
668/1
0.18
543
0.20
555
0.04 .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - राजीव
संवर्धन योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु .
569
0.04
0.15
657
659
0.04
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
एवं भू - अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा
सकता है.
680
2.77
681
0.20
योग
19
5.07
महासमुन्द, दिनांक 2 दिसम्बर 2004
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - राजीव
संवर्धन योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.
.
क्रमांक 453 / भू - अर्जन / अ.वि.अ./ 50-8/ 82 सन् 2003-04.- चूंकि
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची
के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन
अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) को धारा 6 ( 1 ) के अंतर्गत
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के
लिए आवश्यकता है :
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
एवं भू- अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा
सकता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एमः के . त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव.
.
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- महासमुन्द
( ख ) तहसील - महासमुन्द
( ग ) नगर/ ग्राम -मुढेना , प. ह. नं . 144
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.07 हेक्टेयर
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग
जगदलपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004
खसरा नम्बर
.
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1 )
क्रमांक क/ भू - अर्जन /1/ अ-82 /03-04 /04. - चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
541
0.07 .
556
0.11
0.28
542
667
अनुसूची
0.25
557
0.08
553
0.03
554
0.03
0.08
570
( 1 ).भूमि का वर्णन
( क ) जिला- बस्तर
( ख ) तहसील - कोंडागांव
( ग ) नगर/ ग्राम - बड़ेडोंगर, प. ह. नं . 12
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.223 हेक्टेयर .
571
0.18
.
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2005
359
खसरा नम्बर
खसरा नम्बर
रकबा
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1 ) .
( 1 )
179/2
0.324
65
0.062
159
0.062
164
0.002
179/3
.179 / 4
179/5
180/1
180/2 .
180/3
180/4
0.381
0.243 .
0.567
0.178
0.174
0.178
0.178
126
0.141
204,212/ 1
0.076
66/1
0.048
69
0.024
योग
8
2.223
71
0.022 .
147
0.109 .
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - बड़े
डोंगर जलाशय क्रमांक -2 की अतिरिक्त डूबान क्षेत्र हेतु .
162
0.002
204 , 212/2
0.076
70
0.036
154/2
0.022
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( रा .)/ भू - अर्जन अधिकारी कोण्डागांव अथवा संबंधित विभाग के
कार्यालय में किया जा सकता है.
203 , 220/1
0.196
72
0.056
0.044
127, 128
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव,
216,217 / 1
0.044
217, 218/2
0.068
131/3
0.056
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायगढ़ , छत्तीसगढ़ एवं .
पदेन उप सचिव , छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग
122
0.064
। 144
0.056
168, 169
0.076
123
0.036
.
रायगढ़ , दिनांक 22 जुलाई 2004
.
145/1
0.044
149
0.020
154/
0.044
भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 03 / अ -82/2003-04.- चूंकि राज्य
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1984
( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोपित
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता
161/1
0.002
163/2
0.002 .
124
0.005
योग
1.515
अनुसूची
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कालाबूंटा
जलाशय निर्माण हेतु भू - अर्जन .
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- रायगढ़
( ख ) तहसील - सारंगढ़
( ग ) नगर/ ग्राम - कालाखूटा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.515 हेक्टेयर
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा
जा सकता है .
.
360
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
रायगढ़ , दिनांक 22 जुलाई 2004
.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़.शासन ,
राजस्व विभाग
भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/ अ -82/2003-04.- चूंकि राज्य
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1984
( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता
कोरबा, दिनांक 25 नवंबर 2004
है :
अनुसूची
प्र. क्र . 04/ अ -82/03-04/ भू - अर्जन /13869.-- चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
.:
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - रायगढ़
( ख ) तहसील - सारंगढ़
( ग ) नगर/ ग्राम - केरमेली
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.189 हेक्टेयर
अनुसूची
.
.
खसरा नम्बर
रकबा
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - कोरबा
( ख ) तहसील - कोरबा
( ग ) नगर/ ग्राम - रामपुर, प. ह. नं. 4
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.171 हेक्टेयर
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1 )
.
खसरा नम्बर
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1) .
39 / 1,40 / 1,41/ 2 क , 42/2 क
56/2
56/2 क
39/1 , 40/1 , 41/2 क , 42/2 क
39/2, 40/2 , 41/2 ख , 42/2 ख
65/2 ख
41/1
42/1
65/3
56/1
66
67 / 1 क
67/ 1 ख
43/1 .
.0.198
0.061
0.174
0.138
0.344
0.045
0.198
" 0.150
0.202
0.121
0.194
0.142
0.142
0.080
119 .
0.283
120
0.728
121/1
0.04
161/1 , 165/1 , 166/1
0.060
161/3, 165/3, 166/3
0.030
योग
14
2.189
161/2, 165/2, 166/2
0.030
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कालाखूटा
जलाशय के डूबान क्षेत्र का भू - अर्जन .
योग
1.171
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी,
( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा
जा सकता है .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कोरबा पूर्व ताप
विद्युत गृह 2 x 250 मेगावाट हेतु राखड़ पाईप लाईन का निर्माण .
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं
भू - अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
.
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
361
कोरबा, दिनांक 25 नवंबर 2004
( 1 )
( 2 ) .
34712
0.053
347/4
0.053
L
352/3
0.049
प्र. क्र . 05/ अ -82/ 03-04/ भू - अर्जन / 13870. - चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
0.227
357/1, 358/1, 360 / 1,379/ 1 ,I:.
382 / 1,383/ 1
378/1
0.087
380/2
0.085
361, 373, 374 , 375,
अनुसूची
0.283
376, 377
371
0.020
372
0.020
.
476/10 , 477/5, 482/1 ट
0.049
( 1 ) भूमि का वर्णन
क ) जिला - कोरबा
( ख ) तहसील - कोरबा
( ग ) नगर /ग्राम -रिस्दी, प. ह. नं . 4
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.737 हेक्टेयर
योग
2.737
खसरा नम्बर
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कोरबा पूर्व ताप
विद्युत गृह 2 x 250 मेगावाट हेतु राखड़ पाईप लाईन का निर्माण.
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1 )
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं
भू - अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
300
0.049
309/1
0.089
कोरबा, दिनांक 25 नवंबर 2004
309/2
0.089
470, 482/1 ब
0.016
471/2
0.081
471/3
0.081
475/1
0.170
प्र. क्र . 07/ अ -82/ 03-04/ भू - अर्जन / 13871. - चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
476/4
0.020
0.020
476/5
476/11 क , 477 / 6 , 482/1 ख
476/3
0.081
0.040
476/7
0.040
अनुसूची
479 , 480, 481, 482/1 ङ
0.222
384
0.020
0.109
385
484/1, 485/1
484/2, 485/2
0.162
0.182
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- कोरबा
( ख ) तहसील - कोरबा
( ग ) नगर/ ग्राम - झगरहा, प.ह.नं. 10
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -3.789 हेक्टेयर
486/1
0.020
0.049
493
494/2
0.049
खसरा नम्बर
502/1
0.061
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
502/5
0.020
( 1 )
0.030
503/1 , 510
386/1, 388 , 495/2 , 496 ,
497 , 500 , 501/1 , 502/3
0.111
6.049
46/3
0.049
-
362
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
( 1 )
( 2 )
खसरा नम्बर
रकबा
हेक्टेयर में )
( 2 )
7
0.049
( 1 )
0.162
5/1
33/2
0.218
0.077
20/1
57
14/7
.0.049
0.146
14/8
0.069
29/3
0.061
30/2
0.198
11/2
0.113
42/7
0.137
0.377
8/2
0.113
30/1
242
0.170
49/2 .
30/14 , 30/15
42/9
9
0.162
8/3
0.138
0.450
0.097
0.117.
0.012 .
0.251
0.012
13/5
: 8/1
0.121
14/2
111/1
0.186
14/3
22/1
0.040
0.142
22/2
0.053
50, 67/1
34/26
42/8
34/22
194/1
0.190
0.202
29 .
0.198
0.008
0.170
0.599
0.425 .
126
0.105
39/1
400
196/2
.
0,170
13/1
0.146
योग .
3.789
योग
17
2.193
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कोरबा पूर्व ताप
विद्युत गृह 2 x 250 मेगावाट हेतु राखड़ पाईप लाईन का निर्माण.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कोरबा पूर्व ताप
विद्युत गृह 2 x 250 मेगावाट हेतु राखड़ पाईप लाईन का निर्माण ,
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं
भू - अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं
भू - अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
.
-
ग
कोरबा, दिनांक 25 नवंबर 2004
.
कोरबा, दिनांक 25 नवंबर 2004
प्र. क्र . 03 / अ -82 /03-04/ भू- अर्जन /13872.- चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद .( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
प्र. क्र . 02 / अ -82 / 03-64/ भू - अर्जन / 13873.- चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचेदी गई अनुसूची के पद ( 1)
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
..
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- कोरबा
( ख ) तहसील - कोरबा
( ग ) नगर/ ग्राम - भुलसीडीह , प.ह.नं. 10
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.193 हेक्टेयर
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - कोरबा
( ख ) तहसील - कोरबा
( ग ) नगर/ ग्राम - नकटीखार , प.ह.नं. 05
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.513 हेक्टेयर
.
भाग 1 ] ,
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
363
.
खसरा नम्बर
.
अनुसूची
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1 ) .
139/2
0.150
( 1 ) भूमि का वर्णन
क ) जिला- कोरबा
( ख ) तहसील - कोरबा
( ग ) नगर/ ग्राम - गोढ़ी , प.ह.नं. 05
( घ ) .लगभग क्षेत्रफल-0.523 हेक्टेयर
141/1
0.032
148
0.097
0.105
149/2
163/ 1 क
खसरा नम्बर
218
0.186
0.024
0.113
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1 )
0.142
190
235/1, 235/2, 236/1 ,
237/1, 238/1
240 / Z
-
0.154
243/4
0.142
0.028
240/3
43/ 1 ख
43/3
43 / 7,8,9
67/1
63/1
63/2
63/3
74/3
76/1 ग , 77/3
0.138
0.045
0.020
0.024
0.061
0.049
0.073
0 :016
0.097 .
243/1
0.170
0.101
247/2
28714
0.239
248/1
248/2
0.045
0.028
योग
0.523
251
0.227
0.081
254
287 / 1 क
0.121
-
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कोरबा पूर्व ताप
विद्युत गृह 2 x 250 मेगावाट हेतु राखड़ पाईप लाईन का निर्माण..
311/2
0.008
321/1
400/6
0.065
0.020
0.061
0.016
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं
भू - अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
159
.
311/1 ख
कोरबा, दिनांक 25 नवंबर 2004
1
277/2
0.158
A
योग
2.513
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कोरबा पूर्व ताप
विद्युत गृह 2 x 250 मेगावाट हेतु राखड़ पाईप लाईन का निर्माण.
प्र. क्र . 08 / अ -82/03-04/ भू - अर्जन/ 13875. - चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं
भू - अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
कोरबा, दिनांक 25 नवंबर 2004
( 1 ) भूमि का वर्णन
- ( क ) जिला- कोरबा
( ख ) तहसील - कोरबा
( ग ) नगर/ ग्राम - गोढी , प.ह.नं. 05
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-33.680 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
प्र. क्र . 06/ अ-82 /03-04 / भू - अर्जन / 13874.- चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1 )
.
-
78/1
0.198
1
364
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
( 1 )
( 2 )
( 1 )
( 2 )
106/1
0.012
125/1
0.089
80
0.348
125/2
0.121
79/3
0.526
125/4
0.129
82 .
0.858
101/3
0.105
83/1
0.785
.
2.342
84/1
0.077
101/4, 101/6 , 101/7 , 101/9 ,
101/10 , 101/11, 122
84/3
0.162
103
0.344
84/2
0.081
76/7
0.283
85
0.020
78/2
0.049
86/1
* 0.146
106/2
0.008
100/2
0.057
109/1
.0.162
101/5
0.093
109/2
0.486
102
0.162
111
0.789
101/2
0.154
110/1
0.028
101/8
0.073
112/1
0.081
86/2
0 : 170
86/6
0.105
87/2
0.073
99/1
0.591
90
0.219
100/1
0.089
95/2
0.664
110/2
0.194
91/1
0.097
112/2
0.077
108/1
0.121
113
0.380
91/2
0.115
114
0.202
87/1
0.089
115/1
1.044
8912
0.040
115/2
0.040
91/3
0.115
115/3
0.004
108/2
0.121
117/4
0.526
0.113
88/1
89/1
0.121
0.032
0.073
0.202
93/1
116/2
124/1, 124/2, 126/1,
209/1 , 209/2, 209/4,
211/2 , 213/1, 218/1 ,
116/1
93/2
0.065
93/4
0.061
0.121
93/6
0.065
117/5
0.081
0.174
127/2 , 128/2
95/1
117/6
0.202
0.121
11717
0.004
96/1
0.324
121/2
0.324
98/1 ख
41073
0.384
0.097
0.170
95/3
416/3
0.275
95/4
0.154
0.318
98/2
0.202
124/3, 126/2, 209/6 ,
211/3 , 213/3 , 218/2
117/ 1 क
96/2
0.405
0.142 .
97
1.197
117/1 ख
.0.162
98/1 क
117/1 ग
0.024
0.454
0.081
101/1
117/3
0.020
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
365
.
--
( i )
( 2 )
( 1 )
( 2 )
117/2
0.020
125/5
0.138
117/8
0.004
409
0.283
0.109
413
0.012
117/9
121/1
2.347
0.121
0.016
123
0.938
416/1
416/6
416/7
416/8
0.057
213/2
0.032
0.057
214
0.162
410/1
0.283
125/3
0.113
416/9 .
0117.
129/3
0.121
410/2.
0.142
125/6
0.113
..
414
0.142
129/1
0.049
415
0.235
416/5
0.113
129/2
0.093
0.304
130
0.251
411/1
411/2
0.259
134/2
0.308
413/3
0.121
147/2
0.016
412
0.376
131/1
0.299
416/2
0.109
131/2
0.380
416/4
0.032
1132
0.283
133
0.101
योग
.
33.680
:
134/1
0.652
135
0.040
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कोरबा पूर्व ताप
विद्युत गृह 2 x 250 मेगावाट हेतु राखड़ बांध का निर्माण.
134/3
0.299
211/1
0.142
212/1
0.097
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं
भू - अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
212/2
0.243
146
0.182
147/1
0.016
कोरबा, दिनांक 25 नवंबर 2004
148
0.097
83/2
0.809
76/8
0.202
7714
0.203
0.283
76/1 ग , 77/3
86/3
प्र. क्र . 01 / अ -82/03-04/ भू - अर्जन / 13876. - चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
0.040
86/4
0.138
..
86/5
0.129
99/2
0.486
अनुसूची
94
0.202
0.113
88/2
93/3
0.170
93/5
0.065
0.129
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- कोरबा
( ख ) तहसील - कोरबा
( ग ) नगर/ ग्राम -पंडरीपानी, प.ह.नं. 5
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-86.040 हेक्टेयर
12713, 128/3
127/1, 128/1
0.202
93/1
0.073
366
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
खसरा नम्बर
( 1 )
( 2 )
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1 )
348
0.065
353/3
0.138
0.202
356 ,
298
297
0.579
0.219
0.057
357/1
365
299/1
1.177
6.012
299/2
0.405
399/2
0.016
1.893
405
290/1
292
0.105
. 0.1211
0.486
406
294
0.364
407
0.121
252
0.717
408/1
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422
0.081
394
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308/2
0.486
413
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260/2
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0.077
219
415/1
261/1
0.340
.
290/2
.
400
0.073
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0.036
423
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290/4
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401
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307/3
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424
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86
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425
0.178
87
0.154
427
0.089
290/3
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428
0.146
307/2
0.032
0.049
205/2
206/2
463
0.081
0.032
219 .
0.008
207
0.178
301
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336
.
0.607
0.154
306/2
0.170
-228/1
306/3
0.073
228/2 .
0.016
306/4
203
0.065
306/5
0.304
0.113
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393
0.089
306/6
391
0.202
306/7
0.405 ..
91/2 ख
0.089
300 .
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322
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430/4
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323
0.053
432/5
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324 ,
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326
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" 96/5
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209
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340
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341
0.178
196/2
0.020
342
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195/3
0.073
344
0.162
.
216/6
0.081
346
0.065
212/2 .
0.020
347
0.081
91/ 1 क
0.097
..
.
367
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
s1]
( 1 )
( 2 )
( 1 )
( 2 )
0.061
0.344
91/2 क
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433/3
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302
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1
304
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421
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325
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419/2
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462
0.121
0.121
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395
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0.040
328/3.
0.121
397/ 1 क
404
0.113
398
- 0.664
343
414/1
0.360
0.162
0.073
402
414/2
0.142
349
0.057
0 : 016
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437
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234/1
0.073
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0.032
235/2
0.283
230
0.032 .
0.065
245/2
392 .
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-248
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411
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246/1
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0.049
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0.146
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199/3
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214/3
0.040
216/5
399/4
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0.053
459
399/5
0.081
195/2
221
.0.202
0.065
222
97/11 .
220/4
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0.040
224/2
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261/2
432/2
0.129
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216/1
0.890
0.190
457/4
199/2
0.142
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464
0.032
91/2 ग
223
0.049
0.097
91/1 खः
210 .
0.283
91/3
0.016 ,
0.809
104/2
0.093
106/2 .
0.267
97/1
201/1 ग
0.150
185
0.162
.
369/2
0.008
186
0.688
0.502
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188
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374
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187
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396
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274
0.401
397/2
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457/3
0.291
375/1
0.405
457/2
0.429 .
273
0.372
452/2
0.210
.
368
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
( 1 )
( 2 )
( 1 )
( 2 )
453
265/3
0.065
* 454
294/4
0.032
0.623
0.121 ,
0.397
0.113
455
24916
0.089
227/1
269
0.219
227/2
0.194
262/1
0.097
227/3
0.194
26372
0.040
231/2
0.121
264/2
0.049
430/2
0.093
263/3
196/3
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...0.032
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232/1
264/3
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412
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0.049
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0.206
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315
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410
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319
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.
434/1
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0 : 263
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432/1
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271
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97/2 .
434/2
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458
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0.162
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272
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181
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182
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• 189
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238/2
.0.121
190
0.101
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191
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260/1 ,
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194/2
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260/4
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194/3
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235/3
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194/4
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235/1
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460
238/3
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98
0.356
99
240/2
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1.672
100
242/5
0.243
0.198
184
243/5
0.138
0.061
106/1
244/2
0.077
0.405
0.020
236
245/3 .
0.008
265/2
0.061
260/7 .
0.109
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
369
( 1 )
( 2 )
खसरा नम्बर
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
260/8
( 1 )
198
0.016
0.008
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+
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333/2
334/2
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216/9
0.040
218/2
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218/3
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254/1
251/3
235/7
242/3
243/2
240/1
243/3
235/5
235/4
250/1
251/2
.260 / 5
242/4
243/4
246/2
250/3
245/1
244/1
260/6
234/2
235/6
247
249/1
249/2
249/3
268
256
202
102/1
200/2
201/1 ख
200/3
211
435/1
436
418
435/2
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477
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97/3
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0.219
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..0.121
0.231
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364
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354
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0.166
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0.028
199/5
0.097
+
370
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
( 1 )
( 2 )
( 1 )
( 2 )
195/4
0.069
312
0.320 .
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0.081
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178
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19917
362
408/2 .
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313/1
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317/1
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.0.012
0.008
0.024 .
0.073
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257
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335/2
318
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0.049
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0.012
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372
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0.400 .
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332/1
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0.138
429/1 .
339
432/3
329
97/16
0.032
403
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0.065
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330
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367
204/11
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205/1
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0.016
305 .
9717
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306/1
0.522
0.049
97/12
6.024
229
328/1
213/2
0.178
0.324
1.148
309
333/3
0.186
310
334/3
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327
0.121
0.024 .
0.280
97/9
0.081 .
311
220/7
0.040
.
.
+
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
371
( 1 )
( 2 )
कार्यालय, कलेक्टर , जिला जांजगीर - चांपा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ,
राजस्व विभाग
जांजगीर - चांपा , दिनांक 23 सितम्बर 2003
0.129
0.049
0.040
0.016
0.061
0.040
0.101
0.057
0.283
0.053
0.049
0.186
0.101
0.040
0.113
0.175
0.239
0.061
0.016
0.146
.0.146
0.146
0.146
0.146
0.081
क्रमांक 1246 / सा -1 / सात. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए
आवश्यकता है . अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 संन्
1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के
लिए आवश्यकता है :
431/3
432/4
216/10
91/6
97/14
. 196/1
199/11
199/9
295
216/2 , 216/3
334/4
333/4
97/6
220/8
97/10
213/3
430/1
97/15 .
91/7
433/9
433/10
433/11
433/12
433/4
.433 / 1 , 433 / 5,433 / 6
433/7 , 433/8
218/1
220/1 , 220/2
24212
237/1
261/3
266
33212
370/7 ख
• 456/2
253
434/4
434/5.
199/6
214/1
215
232/2
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ )
( ख ).तहसील - जैजैपुर
( ग ) नगर/ ग्राम - लोहराकोट , प. ह . नं . 3
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.660 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1 )
0.053
0.012
0.008
0 :809
0.081
0.129
0.202
0.162
0.243
0.004
0.020
454/1
422, 423 .
427/1
0.045
458/1
0.049 .
0.057
0.065
199/1
0.049
0.045
428
426
427/2
429/2
0.821 .
0.036
0.024
443
0.393
0.049
0.202
0.049 .
* 0.223
440/2 .
0.040
0.024
0.061 .
0.020
439/3
387/1
योग
400
86.040
0.024
439/7
440/1 .
0.073
441
0.045
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कोरबा पूर्व ताप
विद्युत गृह 2 x 250 मेगावाट हेतु राखड़ बांध का निर्माण .
383/1
0.053
0.069
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं
भू- अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
384/3
386/1
0.036
0.040
386/4
386/2
0.093
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव .
0.024
186
187
0.073
.
.
.
372
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग-1
( 1 )
( 2 )
( 1 )
( 2 )
188/1
0.065
381/2 .
0.25
196/1
0.040
381/1
0.01
0.09
198
0.129
1199/3
0.061
380/2
380/1 .
375/2
0.08
0.081
0.11
0.028
199/2
200/2
200/1 , 247
429/1
0.024
योग
0.81
0.134
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - गोपालपुर माइनर
का निर्माण हेतु.
योग
31
1.660
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - लोहराकोट
माइनर नहर निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी,
( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव
परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.
जांजगीर - चांपा , दिनांक 26 मई 2004
जांजगीर - चांपा, दिनांक 26 मई 2004
क्रमांक क/ भू - अर्जन/ 2004/ सा/1 सात.- चूंकि राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक ,
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
क्रमांक क / भू - अर्जन / 2004/ सा /1 सात . - चूंकि राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत: भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
अनुसूची
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम - गोपालपुर, प. ह. नं. 21
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.24 एकड
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम - हरदी , प. ह. नं . 20
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.81 एकड़
खसरा नम्बर
रकबा
( एकड़ में )
( 2 )
( 1 )
खसरा नम्बर
रकबा
( एकड़ में )
( 2 )
1/2
0.24
( 1 )
योग
0.24
388/1
0.10
388/2
0.11
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - गोपालपुर माइनर
निर्माण हेतु .
388/3
0.01
382
0.05
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी,
( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
-
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
373
जांजगीर - चांपा , दिनांक 26 मई 2004
जांजगीर - चांपा , दिनांक 26 मई 2004
.
क्रमांक क / भू - अर्जन /2004 / सा/ 1 सात.- चूंकि राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में
वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
क्रमांक क / भू - अर्जन /2004/ सा /1 सात . - चूंकि राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में
वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
-
अनुसूची
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( प्र ) नगर / ग्राम - हरदी , प. ह. नं . 20
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.70 एकड़
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम - राधापुर , प. ह. नं. 19
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.20 एकड़
खसरा नम्बर
खसरा नम्बर
रकबा
( एकड़ में )
( 2 )
रकबा
( एकड़ में )
( 2 )
( 1 )
( 1 )
46/3
0.07
0.12
443/31
443/1
478/3
481/1
443/4
0.16
0.15
0.12
483
0.08
484
0.07
0.13
0.11 .
0.06
0.07
0.10
0.15
0.06
0.05
0.03
0.07
0.02
0.03
0.02
0.04
0.04
0.31
0.12
47/1
46/7
267/2
269
2700
265/1
259
260/3
319/1
260/1
320/2
318/1
303
317/1
317/2
342/3
341/4
335/1
335/2
334
328/2
438/11
438/10
96/5
0.12
0.11
0.15
96/3
9641
0.08
96/2
0.06
97
0.09
98
0.11
99/1
0.12
101/4
0.08
.
0.20
0.06
0.05
0.04
0.10
0.20
482
0.13
438/2
0.02
योग
2.20
योग .
1.700
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजनजिसके लिए आवश्यकता है - भैसामुहान माइनर
निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - गोपालपुर
वितरक नहर से राधापुर शाखा नहर निर्माण हेतु.
.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
374
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
जांजगीर - चांपा , दिनांक 26 मई 2004
( 1 ).
( 2 )
678/1
0.01
योग
1.86
क्रमांक क / भू - अर्जन /2004/ सा /1 सात.- चूंकि राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में
वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बोरसी माइनर के
निर्माण हेतु.
:
अनुसूची
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1 .
जांजगीर - चांपा , दिनांक 26 मई 2004
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील- डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम - डोमनपुर , प. ह. नं. 19
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.86 एकड़
.
क्रमांक क / भू- अर्जन /2004 / सा/ 1 सात..- चूंकि राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ) में
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
खसरा नम्बर
रकबा
( एकड़ में )
( 2 )
( 1 )
654/1
0.06
अनुसूची
649/2
0.09
0.02 .
1648/2 .
648/1
0.17
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
ग ) नगर/ ग्राम - गोविंदपुर , प. ह. नं. 19
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.13 एकड़
647/7
0.01
647/1
0.23
661/2
0.10
681
0.21
खसरा नम्बर
रकबा
।
663/1
0.05
( एकड़ में )
663/2
( 1 )
( 2 )
nos
678/2
0.06
677/1
0.05
500/5
0.08
677/2
0.05 .
500/6
0.08
737
0.07
500/1
0.14
638/2
0.07
419/4
0.03
751/1
0.05
752
0.05
419/5
।
0.10
753/3
503
0.06
* 0.07
0.15
"
765
508
0.28
782/2
0.11
509/1
0.01
758/1
.0.05
510/1
0.11
0.04
759/2
75913 .
0.04
510/3
0.06
375
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
.
( 1 )
( 2 )
( 2 )
( 1 )
0.11
511
0.18
1468/1
1482/2
0.18
योग
1.13
योग
1.73
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गोविदंपुर शाखा
नहर निर्माण हेतु.
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - गोपालपुर
वितरक नहर में सहसपुरी माइनर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
जांजगीर- चांपा , दिनांक 26 मई 2004
जांजगीर- चांपा , दिनांक 26 मई 2004
क्रमांक क / भू- अर्जन / 2004/ सा /1 सात.- चूंकि राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
क्रमांक क / भू - अर्जन/ 2004/ सा /1 सात. - चूंकि राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
अनुसूची
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम - पेण्डरूंवा, प. ह . नं. 19
( घ) लगभग क्षेत्रफल -1.73 एकड़
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम - डोमनपुर , प. ह. नं . 19
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -3:07 एकड़
खसरा नम्बर
रकबा
( एकड़ में )
( 2 )
खसरा नम्बर
( 1 )
रकबा
( एकड़ में )
( 2 )
( 1 )
1389/2
0.18
263
0.11
1389/1 ख
0.18
1464
0.18
0.13 1/2
262, 132
1465/3
0.11
143, 150
0.02
1466/1
0.19
0.11
241 , 242
1470
0.03 .
0.06
911/2
912
0.01 1/2
0.15
1471
.1472/ 2
0.02
0.13
230/1
,
0.08
133 / 1-2
0.09
1478/1
147/ 1-3
0.04
1478/2
0.23 .
0.13
0.02
1478/3
147/2
1483/2
0.09
0.15
148/1
0.12
113/1
0.16
1481
376
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
( 1 ).
( 2)
अनुसूची
204/908
.. 0.05
228
0.03
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम - गोपालपुर , प. ह. नं. 21
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 एकड़
227
0.03
114/2
0.12
226
0.05
खसरा नम्बर
217/1 , 217/2 , 204
0.29
रकबा
( एकड़ में ) .
( 2 )
200 , 201 .
0.08
( 1 )
197/2 .
0.12
198
0.03
1/2 .
0.52
197/1
0.14 .
196
योग
0.12
0.52
195/3
0.01
0.10 .
131
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुंदरूझांझ
माइनर के निर्माण हेतु.
134/1
0.05
134/2
0.05
( 3 ) भूमि . का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
157/1
0.07
157/910
0.05
जांजगीर - चांपा , दिनांक 21 जून 2004
158
0.07
151/2
0.12
159
0.08
113/2
0.09
क्रमांक क / भू - अर्जन / 2003/397/ सा/1 सात. - चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
,
205/1
0.03
योग
3.07
अनुसूची
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - नवापारा ( म )
माइनर क्रमांक 1 की निर्माण हेतु.
1
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम - बोरसी , प. ह. नं . 20
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.76 एकड़
जांजगीर - चांपा , दिनांक 21 जून 2004
खसरा नम्बर
रकबा
( एकड़ में )
( 2 )
( 1 )
क्रमांक क/ भू - अर्जन / 2003/ 395 / सा/ 1 सात.- चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
0.11
14/14, 15/14
14/9 , 15/9
14/13, 15/13
14/11, 15/11
0.13
0.06
0.09
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
377
( 1 )
( 2 )
( 1 )
( 2 )
14/12 , 15/12
0.07
58/1
0.223
14/7 , 157
0.09
87
0.004
0.07
71/1
0.089
14/6, 15/6
84
0.170
14/16 , 15/16
0.05
88/1
0.028
14/8 , 15/8
0.09
86 .
0.004
85
0.121
योग
9
0.76
72
0.028
184/3
0 : 020
83/2
0.040
185/3
0.085
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - गोविंदपुर के
शाखा नहर निर्माण हेतु.
184/1
0.004
186
0.004
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
187
0.130
184/2
0.020
256/1
0.008
जांजगीर - चांपा , दिनांक 28 अगस्त 2004
1305/1
0.032
1328
, 0.121
1316
0.016
1317/1
0.004
क्रमांक क/ भू - अर्जन / 2004/ 522 सा / 1 सात . - चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
* में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
1320
0.138
1321
0.073
1326
0.069
2189/2
.
0.073
1298
0.028
अनुसूची
1297
0.065
. 1296
0.016
1295
0.036
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम - सकराली, प. ह. नं . 13
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -6.596 हेक्टेयर
1292/4
0.057
1274/2
0.040
1290/2
0.061
1290/1
0.032
खसरा नम्बर
.
1284/3
0.008
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
1291
0.077
( 1 )
647/1
0.036
647/2
0.243
5
0.380
633
0.049
31/2
0.121
631/2
0.105
33/1
0.210
631/1
0.053
45
630/2
0.008
0.170
570
57/1 .
0.032
0.008
0.040
567
5
378
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
( 1 )
( 2 )
( 1 )
( 2 )
569
0.085
1396/3
0.045
568
0.040
0.053
564/2
0.146
1396/1
1408/3 ग .
563/1
564/1
0.053
0.012
0.016
563/1
0.101
563/2
0.045 .
560, 561
0.089 .
557/1
0.008
735/6 .
0.049
556
735/1
0.069
0.040
0.016
576/3
736/4
0.077
576/2
.0.062
736/3 .
0.065
578
0.020
737/1
0.053
587/1
0.057
722
0.049
565/6
0.008
720/1 .
0.049
542/3
0.109
720
0.069
586
0.138
738/3
0.024
543/1
0.008
702
0 : 065
544/1
..702
0.028
.0.036
0.045
0 :053
* 543/ 2
703/1
1
84
0.012
. योग
6.596
83/2
0.036
191/1 , 192
0.040
.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजनजिसके लिए आवश्यकता है - सकराली वितरक
नहर एवं सकराली माइनर क्रमांक 1, 2 एवं 3 के निर्माण हेतु.
189/1
0.028
0.040
193/2
199
0.085
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी ,
डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
198
• .0.016
200/1
0.004
201/2 .
0.113
0.082 .
जांजगीर- चांपा, दिनांक 28 अगस्त 2004
202/1
257/1, 257/2
256
0.134
0.040
256/5
0.078
256/4
0.073
289
क्रमांक क / भू- अर्जन/ 2004 /524/ सा /1 सात.- चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
0.053
292/3
0.004
288
0.089
297/2
0.093
0.170
अनुसूची
1327 , 1329 , 1330 ,
1331,1383 ,
1397 , 1408/1 क
0.057
0.620
1392
1408/1 ख
0.048
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर / ग्राम - मेढ़ापाली , प. ह. नं. 12
— ( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.886 हेक्टेयर
1396/2 क
0.020
..
.
भाग 1
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
379
अनुसूची
खसरा नम्वर
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1 )
125/3
0 : 020
( 3 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम - चूराघाठा , प. ह. नं. 13
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.575 हेक्टेयर
125/4
0.024
161
158/2
0.032
0.049
153
0.53
खसरा नम्बर
152/1
0.040
0.049
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 ) .
152/4
( 1 )
175/2
0.073
175/1
393
.0.076
.
176/2
176/1
176/3
394/2 , 394/3
0.097
0.020
0.008
0.073
0.012
0.012 .
0.028
0.077
0.004
394/1
0.045
186/2
394/4
0.040
185/1
184/2
398
0.036
184/1
181/2
397/2 .
0.045
0.061
181/3
0.004
396/3
0.081
181/4
0.004
414/2
0.008
179/2
0.020
396/4
0.097
178/ 1.178/ 2
260/5
396/10
0.012
0.065
0.036
0.057
0.008
251/1
415/1 .
0.036
253/1
• 0.012
.
253/2
353/3
0.024
योग
0.575
1
योग
.
26
0.886
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - चन्द्रपुर वितरक
नहर के मेढ़ापाली माइनर नं. 1 एवं 2 के निर्माण हेतु,
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सकराली वितरक
नहर के चूराधाठा माइनर नं . 3 के निर्माण हेतु.
.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी,
डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी ,
डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
जांजगीर - चांपा , दिनांक 28 अगस्त 2004
जांजगीर - चांपा , दिनांक 28 अगस्त 2004
क्रमांक क / भू - अर्जन / 2004 / 527/ सा / 1 सात.- चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1
में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1934 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
क्रमांक क/ भू- अर्जन / 2004 / 529/ सा/1 सात . - चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पंद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
..
.
:
म
380
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
4
अनुसूची
( 1 )
( 2 )
296/2
0.016
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम - चूराघाठा, प. ह. नं . 13
घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.975 हेक्टेयर
303
0.057
योग
-28
2.975
खसरा नम्बर
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सकरालीवितरक
नहर एवं चूराघाठा माइनर क्रमांक 1 एवं 2 के निर्माण हेतु.
( 1 )
248
0.340
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी ,
डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
389
0.125
390
0.247
387/1
0.186
जांजगीर- चांपा , दिनांक 28 अगस्त 2004
374/2
0.073
371/1
0.061
375
0.008
373/2
0.073
क्रमांक काभू- अर्जन /2004/531 / सा /1 सात.- चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
374/3
0.061
20/1
0.130
:
24/2
0.125
अनुसूची
+
59/1
0.008
58
0.117
-
57
0.089
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - जांजगीर - चांपा
ख ) तहसील - डभरा
( ग.) नगर/ ग्राम - डभरा , प. ह. नं. 10
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.247 हेक्टेयर
248
0.275
249/3
0.065
250/6
0.004
खसरा नम्बर
250/3
0.076
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
257/3
0.231
( 1 )
257/ 4,257/ 5
0.227
1975/2
0.231
276/ 3,298/ 2
0.065
1975/1
0.016
276/1 , 298/1
0.117
,
योग
268
0.020 ,
02
0.247
.
299/3
0.125
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चूराघाठा माइनर
नं . 1 के निर्माण हेतु .
304/3
0.012
1
304/4
0.040
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी ,
डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2005
381
जांजगीर - चांपा , दिनांक 28 अगस्त 2004
खसरा नम्बर
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1 )
क्रमांक क / भू - अर्जन / 2004/533 / सा/1 सात.- चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम - बारापीपर, प. ह . नं . 12
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.032 हेक्टेयर
1
खसरा नम्बर
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1 )
178/5
0.032
2044
1862/1 ग , 1862/1 छ
2053
2054/3
2054/2, 2017
2038/7
2038/8
2038/6
2038/9
2038/11
2038/4
2038/1
2035
2019
2018
2017
2016/2 , 2744
2015
2007/1
2007/2
2007/3
2007/4
2006
2001/2
1999/4
1987/2
1994/2
199212
1992/3
1983/1
1983/2
1984/1
1982
1984/2
1974/3
1975/3
, 1974/8
2545/1
2545/2
2545/3
6.016
0.085
0.004
0.016
0.105
0.069
0.008
0.057
0.020
0.024
0.049
0.040
0.182
0.053
0.032
0.040
0.134
0.040
0.036
0.036
0.036
0.036
0.093
0.093
0.101 .
0.101
0.125
0.101
0.097
0.053
0.105 .
0.012
0.077
0.004
0.166
0.085
0.134
0.040
0.048
0.057
0.166
योग
0.032
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - चन्द्रपुर वितरक
नहर के मेड़ापाली माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.
( 3 ). भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी,
डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
जांजगीर - चांपा , दिनांक 28 अगस्त 2004
क्रमांक क / भू - अर्जन/2004 / 535 / सा/ 1 सात . - चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
2545/4
अनुसूची
योग
41
2.760
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम - डभरा, प. ह. नं . 10
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.760 हेक्टेयर
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजनजिसके लिए आवश्यकता है - सकराली वितरक
नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी,
डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
.....
---..
382
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
जांजगीर - चांपा , दिनांक 28 अगस्त 2004
( 1 )
( 2 )
76
0.097
82
0.130
80/1
0.045
क्रमांक क / भू - अर्जन / 2004/ 537 / सा / 1 सात . - चूंकि राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक .
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
80/2
0.032
80/5
0.004
80/6
0.085
179/1
0.255
अनुसूची
योग
32
5.391
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
ग ) नगर/ ग्राम - भेडीकोना, प. ह. नं. 13
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -5.391 हेक्टेयर
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सकरालीवितरक
नहर एवं चूराभाठा माइनर क्र . 3 तथा भेडीकोना माइनर के निर्माण
हेतु.
.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी,
डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
खसरा नम्बर
रकबा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
( 1 )
जांजगीर - चांपा , दिनांक 30 अगस्त 2004
88
0.146
85/1
0.441
87/1
0.004
क्रमांक क/ भू- अर्जन / 03 / 474/ सा./1/ सात . - चूंकि राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
8
0.331
।।
85/2
0.061
10/1
0.202
12
0.049
19/3 , 2012
0.150
अनुसूची
18/2
0.089
18/3 .
23/2 .
0.271
0.150
0.040
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम - पुटीडीह , प. ह. नं . 13
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.60 हेक्टेयर
23/1
24
0.057
28/1
0.028
28/4
0.219
खसरा नम्बर
33 / 1,34 / 2
0.178
रकवा
( हेक्टेयर में )
( 2 )
33/4
0.081
( 1 )
36/1
0.607
36/2
0.809
787
0.01
277
0.243
788
0.26
88
0.162
790
0.22
89
0.057
791
0.02
92/1
0.057
963/1 , 963/2 ,
0.01
81
0.012
961/2
0.20
85/3
0.299
961/1
0.13
.
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र,
दिनांक 18 मार्च 2005
383
( 1 )
( 2 )
( 1 )
( 2 )
960
0.04
.107 / 2
0.08
802/ 1,802/ 2
0.27
99/3
0.08
957
0.29
99/2
0.08
958
0.03
99/4
-0.09
956
0.12
102
0.03
103
0.09
योग
1.60
133/1 , 133/2
0.13
134
0.08
135
0.09
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - पुटीडीह माइनर
क्र . 2 निर्माण हेतु .
162/1
0.03
योग
1.63
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - जवाली वितरक
नहर अंतर्गत किरारी माइनरक्र . 1 निर्माण हेतु .
जांजगीर - चांपा, दिनांक .30 जुलाई 2004
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
जांजगीर - चांपा , दिनांक 30 जुलाई 2004
क्रमांक क/ भू - अर्जन/ 03/ 476/ सा./1/ सात.- चूंकि राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है . अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
..
अनुसूची
क्रमांक क/ भू - अर्जन /03 /478/ सा./1/ सात. - चूंकि राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधितं भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
:
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम -किरारी, प. ह . नं. 12
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.63 एकड़
अनुसूची
खसरा नम्बर
रकबा
( एकड़ में )
( 2 )
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम राधापुर प. ह. नं. 19
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -5.34 एकड़
.
( 1 )
681 , 115
0.33
खसरा नम्बर
117/6
0.01
रकबा
( एकड़ में )
( 2 )
116
0.15
( 1 )
106/1
.
0.11
106/2
0.13
शा. भूमि
0.18
108
0.01
2
107/1 .
0.11
23/7
0.15
384
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग.1 .
( 1 )
( 2 )
(1 )
( 2 ) .
23/8
.
0.15
211/2
0.08
23/10
0.14
227/1
0.17
23/11
0.14
22/20
0.08
227/2
0.10
22/19
0:07
228/2
0.05
22/2
252/1
0.06
6.04
0.02
22/18
251
0.11
22/17
0.01
22/3
0.17
276/2
0.13.
22/4
.0.18
250/13
0.02
22/5
0.18
250/12
0.02
22/6
0.19
250/11
0.05 .
2217
250/10
0.18
शा . भूमि
0.02
0.04
172
.
253/1 , 2
0.05
,
173/2
0.16
188/2
0.12
375/18
0.06
175/17
0.03
योग
0.05
5.34
176
177
.0.04
178/1
0.06
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - पेण्डरूंवा शाखा
नहर माइनर निर्माण हेतु.
18712
0.06
187/3
0.08
188/1
0.12
190/1
0.10
( 3 ) भूमि का नवशा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
190/2
0.02
191/2
0.18
208/4
0.05
जांजगीर - चांपा , दिनांक 30 जुलाई 2004
208/1
0.66 .
208/7
C.05
208/8
0.05
208/9
0.06 .
क्रमांक काभू - अर्जन / 03/ 48C / सा./1/ सात . - चूंकि राज्य शासन को .
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
208/10
0.06 .
208/3
0.01
208/5
0.06
208/6
0.05
208/2
1.08
अनुसूची
216/6
0.08
215
0.02
213/2
0.07
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम -किरारी प. ह . नं . 12
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.49 एकड़
213/1
212/2
0.06
0.11
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
385
खसरा नम्बर
( 1 )
. ( 2 )
रकबा
( एकड़ में )
( 2 )
( 1 )
0.02
590/1 , 590/2
589 / 1,589 / 2
581/ 2,588 / 2
0.02
1157
0.09
0.11
1153
0.09
587
0.12
, 1149 / 1
0.081
585
0.01
1149/2
0.04 .
584/3
0.14
1152
0.03
598/1
0.05
1150/1 , 1150/2
0.05
0.18
541/1 , 541/2
536
1139/1
0.06
0.01
1139/4
0.05
0.23
531 / 1,535 / 2
526/1, 526/2
519/2 , 520/2
0.08
योग
0.49
0.17
624/1
0.03
624/2
0.07
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - पुटीडीह माइनर
क्र . 1 निर्माण हेतु.
625
0.11
-627.
0.17
659
0.11
( 3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
662
0.06
670/ 1,670/ 2
0.08
जांजगीर- चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004
537
0.17
671
0.08
406
0.07
675
0.06
675/2
0.03
क्रमांक क/ भू - अर्जन /03/ 482/ सा ./1/ सात.- चूंकि राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक
१ सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
योग
2.55
:
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - पुटीडीह माइनर
एक निर्माण हेतु.
अनुसूची
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ) , डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - जांजगीर- चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम - पुटीडीह प. ह. नं. 13
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.55 एकड़
जांजगीर - चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004
खसरा नम्बर
रकबा
( एकड़ में )
( 2 )
( 1 )
क्रमांक क/ भू - अर्जन /03/484/ स h/1/ सात. - चूंकि राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
592
0.20
591
0.17
-
:
.
386
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
[ भाग 1
अनुसूची
खसरा नम्बर
रकबा
( एकड़ में )
( 2 )
( 1 )
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ग्राम - भैंसामुहान प. ह. नं. 20 .
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 एकड़
213/1 .
0.11
213/2
0.02
0.10
195/2
खसरा नम्बर
196/1
0.08
196/3
0.07
रकबा
( एकड़ में )
( 2 )
197
( 1 )
0.06
0.05
198
192
0.04
67
0.08
190
0.01
66 .
0.08
201
0.04
70
0.06
202
0.16
71/2
0.01
203
0.05
73/1
0.09
205/1
0.04
74/2
0.02
0.01
169/1
169/2
0.01
74/1
0.08
175/1
0.07
168
162
0.06
0.04
161
0.04
योग
8
0.49
170/2
0.06
159
0.03
158
0.06
155
0.08
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -भैंसामुहान
माइनर निर्माण हेतु .
156/1
151
311
0.03
0.04
0.04
0.07
312/2
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ) , डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
312/1
0.02
0.09
जांजगीर - चांपा , दिनांक 30 जुलाई 2004
0.10
316/4 .
290/2 , 319/2
317/2
318/2
0.02
0.17
319/3
0.19
0.03
321/2
क्रमांक क / भू - अर्जन/03/ 486 / सा ./ 1/ सात . - चूंकि राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
0.09
321/1
335/1
33912
0.28
0.14
:
339/1
0.18
अनुसूची
योग
2.71
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -गोपालपुर माइनर
निर्माण हेतु .
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर /ग्राम - भैंसामुहान प. ह. नं. 20
( घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.71 एकड़
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2005
387
जांजगीर - चांपा , दिनांक 30 जुलाई 2004
( 1 )
( 2 )
461
0.05
योग
2.01
क्रमांक क/ भू - अर्जन /03 / 488 / सा ./1/ सात.- चूंकि राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894. ( क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - जवाली वितरक
नहर अंतर्गत सब माइनर.
अनुसूची
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
जांजगीर - चांपा , दिनांक 30 जुलाई 2004
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला - जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील - डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम -किरारी , प. ह . नं . 12
( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.01 एकड़
क्रमांक क/ भू - अर्जन/03/ 490/ सा./1/ सात . - चूंकि राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक
1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
अनुसूची
खसरा नम्बर
रकबा
( एकड़ में )
( 2 )
( 1 )
445/2 क
0.06
455
0.17
456/3
0.05
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला- जांजगीर - चांपा
( ख ) तहसील- डभरा
( ग ) नगर/ ग्राम -किरारी, प. ह. नं . 12
( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 0.65 एकड़
456/4
0.07
457
0.06
458
.0.05
खसरा नम्बर
407
0.15
रकबा
( एकड़ में )
( 2 )
431/1
0.07
( 1 )
463
0.17
.
462/6
0.04
462/5
0.05
462 / 4,462/ 3
0.06
299/1
305/1 , 305/2
306/1
308 , 309
313/ 1,313/ 2
319
320
321
3000
0.06
0.02
0.07
0.09
0.16
0.09
0.01
0.10
0.05
462/2
0.11
462/1
0.09
465/1
0.06
466
0.10
467
0.18
योग
0.65.
473/2
0.07
471/2
0.01
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -किरारी माइनर
क्र . 2 के निर्माण हेतु.
472/2
0.11
472/1
0.06
472/3
0.04
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
476/2
10.02
491/1
0.10
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी . एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव .
.